अधिवक्ता रजत कादयान एवं सहयोगी · गुरुग्राम

भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 के अंतर्गत छल (चीटिंग) ने 1 जुलाई 2024 से धारा 420 IPC का स्थान लिया। इसके तत्व नहीं बदले, और न ही वह बिंदु बदला जिस पर ये मामले सामान्यतः टिके होते हैं। गुरुग्राम में धोखाधड़ी के मामलों के अधिवक्ता के रूप में हम हर बचाव इसी बिंदु के इर्द-गिर्द तैयार करते हैं।

वह प्रश्न जो मामले का फ़ैसला करता है

क्या वादा करते समय बेईमानी का इरादा था? यदि था, तो यह छल है। यदि इरादा ईमानदार था और सौदा बाद में टूट गया — फ़ंडिंग नहीं मिली, बाज़ार बदल गया, कोई आपूर्तिकर्ता विफल हो गया — तो यह अनुबंध का उल्लंघन है, और इसके लिए आपराधिक न्यायालय उचित मंच नहीं है। न्यायालयों ने यह बार-बार कहा है, और इसी आधार पर हम अधिकांश धोखाधड़ी की एफ़आईआर रद्द कराते हैं।

सामान्य प्रकार के मामले

  • समझौते के लिए दबाव बनाने हेतु धोखाधड़ी के रूप में दर्ज कराए गए व्यापारिक और आपूर्ति विवाद
  • संपत्ति और बिल्डर से जुड़े लेन-देन, जहाँ कब्ज़े या स्वामित्व में गड़बड़ी हुई
  • ऋण और निवेश के मामले, जहाँ रिटर्न मिलना बंद हो गया
  • उसी एफ़आईआर के साथ जोड़े गए जालसाज़ी और झूठे दस्तावेज़ के आरोप
  • ऑनलाइन और ऐप-आधारित धोखाधड़ी — देखें साइबर अपराध

हम इन मामलों को कैसे संभालते हैं

यदि गिरफ़्तारी का वास्तविक ख़तरा हो तो हम पहले अग्रिम ज़मानत के लिए आवेदन करते हैं; फिर दस्तावेज़ों का गहन अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये मामले काग़ज़ी साक्ष्यों पर ही टिकते या गिरते हैं; फिर आरोप तय होने के चरण पर उन्मोचन (डिस्चार्ज) की माँग करते हैं, या जहाँ एफ़आईआर से कोई अपराध बनता ही न हो, वहाँ उच्च न्यायालय में क्वैशिंग याचिका दायर करते हैं।

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